पदाधिकारी चयनित हेतु निर्देश

नोट. जातिगत संगठनों में काम करने वाले लोग ओबीसी संगठन का हिस्सा ना बने। पदाधिकारी चयनित हेतु निर्देश नोट. जातिगत संगठनों में काम करने वाले लोग ओबीसी संगठन का हिस्सा ना बने। 1. पूरे देश में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले पदाधिकारी ही मान्य होंगे। 2. पदाधिकारी चुने जाने पर 50 दिन में गठन करके देना होगा। 3. महीने में एक बार अपने जिले व प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक लेनी होगी। 4.महीने में दो बार अपने जिले स्तर के पदाधिकारियों को ज्ञापन देना होगा। 5. प्रोग्राम की प्रगति रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय भेजनी होगी। 6. जिला व प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों में खर्च हुई धनराशि बिल पर संगठन से वहन होगी। 7. संगठन विरोधी गतिविधियों के चलते किसी भी पदाधिकारी को किसी भी समय संगठन से निष्कासित किया जा सकता है। 8. महीने में दो बार फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होगा। 9. सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षो को अपने जिला अध्यक्षो के साथ ज़ूम एप पर बैठक लेनी होगी। 10. केंद्रीय कार्यालय द्वारा सभी पदाधिकारियों का परिचय पत्र जारी किया जाएगा। 11. संगठन के पदाधिकारी वही मान्य होगे जो ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन कराएंगे। 12. संगठन में निष्क्रिय पदाधिकारियों को कभी भी बदला जा सकता है।

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